मतदान को अनिवार्य किये जाने के बाद गुजरात सरकार ने राज्य में पंचायत, ग्रामीण आवास और ग्रामीण विकास मंत्री जयंतीभाई कवाडिया ने इसकी घोषणा की। कवाडिया ने कहा कि स्थानीय चुनावों में वोटिंग अनिवार्य करने वाले प्रावधान से जुड़े गुजरात स्थानीय प्राधिकार कानून (संशोधन) कानून, 2009 के तहत छूटों तथा नियमों को उनके विभाग ने मंजूरी दे दी है।
वोट न डालने वाले डिफॉल्टर्स को मॉनिटरी फाइन और सोशल सर्विस के रूप में सजा दी जा सकती है। सरकार डिफॉल्टरों को सरकार की विभिन्न योजनाओं के लाभ से भी वंचित करने पर भी विचार कर रही है। गुजरात में पिछले सालों में स्थानीय निकाय के चुनावों में 50 से 60% की औसत वोटिंग दर्ज की गई है। इस नियम से वोटिंग में लोगों की ज्यादा से ज्यादा भागीदारी सुनिश्चित करवाई जा सकेगी।